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रक्षा पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर, केंद्र ने इन कर्मियों को पेंशन का लाभ दिया

Defence Pensioners: रक्षा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे कर्मियों को पेंशन लाभ दिया है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। कल जारी एक बयान में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने 10 साल की सेवा के साथ जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) / अन्य […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Nov 5, 2022 12:26
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Defence Pensioners: रक्षा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे कर्मियों को पेंशन लाभ दिया है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। कल जारी एक बयान में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने 10 साल की सेवा के साथ जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) / अन्य रैंकों के लिए आनुपातिक पेंशन लाभ बढ़ाया है और जो पीएसयू में शामिल होते हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा रखने वाले रक्षा सेवाओं के JCO/ORs को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ दिया है, जो स्थायी आमेलन/रोजगार पर केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल हुए/शामिल हुए। पहले यह लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था।’

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी और मंत्रालय ने आवश्यक आदेश दिनांक 04.11.2022 को जारी किया। रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले जेसीओ/ओआर इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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आदेश में कहा गया, ‘केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों/केंद्रीय स्वायत्त निकाय/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाहित/नियुक्त होने वाले जेसीओ/ओआर की आनुपातिक पेंशन की गणना आमेलन के समय नियमित जेसीओ/ओआरएस की पेंशन की गणना के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, एक जेसीओ/या की योग्यता सेवा की अवधि के आधार पर उसके अवशोषण की तिथि तक स्वीकार्य होगी, जैसा कि डीसीआरजी नियमों के तहत गणना की जाती है, जैसा कि अवशोषण से पहले लागू होता है।’

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यह उल्लेखनीय है कि प्रावधान उन जेसीओ/ओआर पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (06.03.1985 को या उसके बाद) या केंद्रीय स्वायत्त निकायों (31.03.1987 को या उसके बाद) में अवशोषित/नियुक्त हैं। हालांकि, पिछले मामलों में वित्तीय लाभ इस आदेश के जारी होने की तारीख से संभावित रूप से अनुमत किया जाएगा।

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Nitin Arora

First published on: Nov 05, 2022 11:22 AM

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