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EPFO Higher Pension: 25,000 पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर! कम हो जाएगी पेंशन! ईपीएस-95 को लेकर उठाया गया बड़ा कदम

EPFO Higher Pension: सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए उच्च पेंशन के मामलों की समीक्षा पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नवीनतम परिपत्र ने कुछ सेवानिवृत्त लोगों के बीच भय पैदा कर दिया है कि वे उस लाभ को खो सकते हैं जो वे पिछले पांच वर्षों से प्राप्त कर रहे […]

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EPFO Higher Pension: सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए उच्च पेंशन के मामलों की समीक्षा पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नवीनतम परिपत्र ने कुछ सेवानिवृत्त लोगों के बीच भय पैदा कर दिया है कि वे उस लाभ को खो सकते हैं जो वे पिछले पांच वर्षों से प्राप्त कर रहे थे।

ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालयों को बुधवार को भेजे गए सर्कुलर में बताया गया है कि अधिक पेंशन के विषय की समीक्षा क्यों की जानी चाहिए। कहा गया, ‘कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, और जिन्हें उच्च वेतन पर पेंशन दी गई थी, उनकी फिर से जांच करने की आवश्यकता है।’ इस कारण अधिक से अधिक पेंशन का भुगतान रोका जाना चाहिए।

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जनवरी 2023 से ना दी जाए पेंशन

दूसरे शब्दों में कहें तो यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे वरिष्ठों को जनवरी 2023 से शुरू होने वाली अधिक पेंशन नहीं दी जाए। सर्कुलर के अनुसार, उनकी पेंशन अब 5,000 या 6,500 की वेतन सीमा के आधार पर बदल दी जाएगी। ईपीएफओ ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के कुछ अंशों का हवाला दिया।

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अधिकतम पेंशन योग्य वेतन के मुद्दे को पैराग्राफ 11(3) में संबोधित किया गया था। इसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच एक समझौते का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पेंशन फंड को वैधानिक सीमा से परे वेतन पर नियोक्ताओं के योगदान का एक आनुपातिक हिस्सा भेजने की अनुमति दी गई है। 1 सितंबर, 2014 को लागू पेंशन योजना परिवर्तन के हिस्से के रूप में अनुच्छेद के दूसरे पहलू को समाप्त कर दिया गया था।

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हजारों सेवानिवृत्त लोगों को होगा नुकसान

पेंशनरों के अधिकार कार्यकर्ता परवीन कोहली ने चिंता व्यक्त की कि मौजूदा निर्णय से हजारों सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने ईपीएफओ पर इस तरह के एक परिपत्र को जारी करने में अत्यधिक मनमानी करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘सर्कुलर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है और विवरणों को छुपाता है। 2003 में OTIS लिफ्ट मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 की पुष्टि की। बाद में 24,672 लोगों की पेंशन संशोधित की गई। अन्य पेंशनभोगियों को बाद में विभिन्न न्यायालयों से अनुकूल आदेश प्राप्त हुए। सबसे हालिया सर्कुलर के मुताबिक, इन सभी लोगों के पास ईपीएफओ द्वारा मुआवजा पाने का मौका है।’

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ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, किसी भी पेंशन पात्रता को संशोधित करने से पहले, पेंशनभोगी को अग्रिम अधिसूचना भेजी जानी चाहिए ताकि उसके पास यह सत्यापित करने का अवसर हो कि उसने सितंबर 1, 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने से पहले ईपीएस के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का इस्तेमाल किया था या नहीं।

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First published on: Jan 27, 2023 12:12 PM

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