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ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आप पर भी लगा जुर्माना? ऐसे माफ करा सकते हैं चालान, जानिए पूरा प्रोसेस

कई बार जल्दबाजी में या गलती से हम कोई ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं और फिर पुलिस हमारा चालान काट देती है। लेकिन क्या आपको पता है आप खुद पर लगा जुर्माना माफ भी करवा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसका प्रोसेस।

Author Written By: Mikita Acharya Author Edited By : Mikita Acharya Updated: Sep 4, 2025 12:37
traffic challan
Photo Credit: Deccan Herald

कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण ट्रैफिक चालान कट जाता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि चालान माफ कैसे होगा या जुर्माने की राशि कैसे कम हो सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) एक आसान और कानूनी रास्ता है, जहां आप अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवा सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

चालान माफ करवाने के लिए आपको NALSA (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यहां आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी और मामले से जुड़ी डिटेल भरते हैं।

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

सबसे पहले NALSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
लोक अदालत के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें।
फॉर्म में अपना नाम, पता, संपर्क नंबर और चालान से जुड़ी जानकारी दें।
सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।

कैसे पहुंचे लोक अदालत

निर्धारित तारीख को अपने साथ ये जरूरी कागज लेकर लोक अदालत जाएं। जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट, टोकन नंबर, वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि)। सही समय पर पहुंचकर अपने दस्तावेज काउंटर पर दिखाएं। आपका टोकन नंबर ही आपकी सुनवाई का क्रम तय करेगा।

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इसके बाद लोक अदालत में आप अपना पक्ष और सबूत पेश कर सकते हैं। यदि आपकी गलती मामूली है या चालान गलती से कटा है, तो लोक अदालत जुर्माना पूरी तरह माफ कर सकती है या उसकी राशि घटा सकती है।

किन चालानों को माफ किया जा सकता है?

लोक अदालत में सिर्फ साधारण ट्रैफिक उल्लंघन से जुड़े चालान ही माफ किए जाते हैं, जैसे-

  • हेलमेट न पहनना
  • रेड लाइट तोड़ना
  • नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना
  • सीट बेल्ट न लगाना
  • गलत लेन में गाड़ी चलाना
  • गलती से कटा हुआ चालान

यदि आपका चालान मामूली ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटा है, तो उसे लोक अदालत के जरिए आसानी से माफ या कम करवाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल सरल है बल्कि कानूनी भी है।

First published on: Sep 04, 2025 12:34 PM

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