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महंगा हो सकता है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस! 18% प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश

IRDAI और रोड मंत्रालय की तरफ से 18% प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश की है। लेकिन कुछ कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 20 से 25% तक हो सकती है। 1-2 हफ्ते में इंश्योरेंस बढ़ाने का प्रस्ताव संभव है। मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने से ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Bani Kalra Updated: Jun 20, 2025 09:35

Third party motor insurance: वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक किफायती बीमा है इसलिए ज्यादातर लोग इसे लेना पसंद करते है। इस बीमा वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई होती है। यह भारत में कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन अब खबर आ रही है कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस अब महंगा हो सकता है। RDAI के बाद अब वित्त मंत्रालय भी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने के पक्ष में है और 18 फीसदी प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश की गई है। प्रीमियम बढ़ने से इश्योरेंस कंपनियों के कम्बाइंड रेशियो में 4-5% का सुधार संभव है। मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में पिछले 4 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

18 फीसदी प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश

IRDAI और रोड मंत्रालय की तरफ से 18% प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश की है। लेकिन कुछ कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 20 से 25% तक हो सकती है। 1-2 हफ्ते में इंश्योरेंस बढ़ाने का प्रस्ताव संभव है। मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने से ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा। अब ऐसे में अगर मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद जन सुझाव और समीक्षा प्रक्रिया शुरू होगी और फिर बाद नई दरें लागू होंगी।

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थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा होने से क्या फर्क पड़ेगा?

एक्पर्ट्स के मुताबिक 18% प्रीमियम बढ़ने से इश्योरेंस कंपनियों के कम्बाइंड रेशियो में 4-5% सुधार संभव है। मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में पिछले 4 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कुल मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी प्रीमियम शेयर 60% है, और यह इसलिए है क्योंकि इसका साल का प्रीमियम कम होता है।

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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सबसे किफायती होता है। अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे की गाड़ी को नुकसान होता है या चोट लगती है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन नुकसानों की भरपाई करता है। यह इंश्योरेंस भारत में कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक्सीडेंट में आपको या आपकी गाड़ी को यदि कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन सबको कवर नहीं करता, इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की जरूरत आपको पड़ेगी।

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First published on: Jun 20, 2025 09:28 AM

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