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हेलमेट सही से नहीं पहना, होगा 2000 रुपये का चालान, जानें पहननें का सही तरीका

Helmet Rules: दुपहिया पर जाते हुए अगर आपने सही से हेलमेट नहीं पहनना है तब भी आपका चालान हो सकता है। यह जुर्माना 2000 रुपये तक है। आइए आपको सही हेलमेट पहनने का तरीका बतातें हैं, जिससे आप चालान से बच सकें और आपकी जेब भी ढीली नहीं हो। स्ट्रिप के टूटे होने या नहीं […]

Edited By : Amit Kasana | Updated: Apr 29, 2023 20:01
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Helmet Rules: दुपहिया पर जाते हुए अगर आपने सही से हेलमेट नहीं पहनना है तब भी आपका चालान हो सकता है। यह जुर्माना 2000 रुपये तक है। आइए आपको सही हेलमेट पहनने का तरीका बतातें हैं, जिससे आप चालान से बच सकें और आपकी जेब भी ढीली नहीं हो।

स्ट्रिप के टूटे होने या नहीं होने पर चालान 

भारत सरकार के 1998 मोटर वाहन अधिनियम के तहत टू-व्हीलर पर हेलमेट नहीं पहननें, हेलमेट सही तरीके से नहीं पहननें दोनों पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा हेलमेट स्ट्रिप लॉक नहीं करने, इस स्ट्रिप के टूटे होने, स्ट्रिप के नहीं होने आदि पर 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

दुपहिया सवारों की अधिक मौत

हेलमेट का ISI मार्क होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर 1000 हजार रुपए का चालान किया जा सकता है। कई बार लोग सस्ते हेलमेट पहन लेते हैं, जो जानलेवा साबित होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक साल 2021 में कुल 1,55,622 लोगों की देशभर में सड़क सड़क हादसों में मौत हुई। इनमें दुपहिया सवारों की संख्या सबसे ज्यादा 69,240 थी।

ये भी जानें

ब्रांडेड हेलमेट जिन पर ISI मार्क होता है उनकी कई जांच की जाती है। इन हेलमेट को 50 डिग्री के तापमान पर 4 घंटे के लिए रखा जाता है और फिर इतने ही समय 20 डिग्री पर रखते हैं। अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन चेक के लिए 48 घंटे तक 125 वॉट के जिनोफाइड लैंप की रोशनी में रखा जाता है। नमी की जांच के लिए 4 घंटे पानी के तेज बहाव में रखा जाता है। आघात जांच के लिए 5 किलोग्राम का भार ढाई मीटर की ऊंचाई से उस पर डाला जाता है।

 

First published on: Apr 29, 2023 08:00 PM

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