Special Lok Adalat In Delhi: अगर आपकी गाड़ी पर पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और आप बार-बार उन्हें टाल रहे हैं, तो अब आपके पास उन्हें आसानी से निपटाने का शानदार मौका है. दिल्ली में एक बार फिर स्पेशल लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप बिना ज्यादा झंझट के अपने चालान का समाधान कर सकते हैं.
क्या है स्पेशल लोक अदालत और कब लगेगी?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के साथ मिलकर 5 अप्रैल 2026 को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है. यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. इसका मकसद लोगों के पेंडिंग ट्रैफिक चालान और नोटिस का जल्दी और आसान निपटारा करना है.
कहां-कहां लगेगी लोक अदालत
इस बार स्पेशल लोक अदालत दिल्ली के सात बड़े कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी. इनमें पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं. आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी कोर्ट में जाकर अपना चालान निपटा सकते हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्या कहा
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के चालान या नोटिस पेंडिंग हैं, वे इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं.
Special Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 5th April, 2026 (Sunday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 28, 2026
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/9G0nJke2Ls
कैसे करें आवेदन और चालान डाउनलोड
लोक अदालत में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाना होगा. यहां से आप अपना चालान या नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं. यह सुविधा 30 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी और सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी.
दिल्ली में ट्रैफिक चालान के लिए स्लॉट कैसे बुक करें
- सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लोक अदालत वाली आधिकारिक वेबसाइट पर जाए.
- अब अपनी गाड़ी का नंबर डालें और इंजन या चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक भरकर डिटेल्स वेरीफाई करें
- इसके बाद “Notice” या “Challan” सेक्शन में जाकर देखें कि आपकी गाड़ी पर कौन-कौन से चालान पेंडिंग हैं
- अब तारीख चुनें. स्लॉट बुक करने के बाद टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.
बता दें, हर दिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे और कुल सीमा 2 लाख तक तय की गई है. इसलिए देर करने से बेहतर है कि समय रहते अपना चालान डाउनलोड कर लें.
किन चालानों पर होगी सुनवाई
इस लोक अदालत में सिर्फ वही चालान या नोटिस सुने जाएंगे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग हैं और 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं. साथ ही, ये चालान समझौता योग्य होने चाहिए. अगर आप लोक अदालत में जा रहे हैं, तो अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट जरूर साथ लेकर जाएं. बिना प्रिंटआउट के आपकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें.
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