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Ola स्कूटर में आई थी खराबी, कंपनी ने नहीं किया ठीक; अब देने पड़ेंगे 50000, जानें क्या है मामला?

कंज्यूमर फोरम ने अपने आदेश में ओला को पीड़ित को 10 हजार रुपये मुकदमें का खर्च देने का भी निर्देश दिया है। कंपनी को ये रकम 30 दिन के भीतर देनी होगी।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Sep 3, 2024 20:54
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Ola EV

Consumer forum directs Ola to pay 50k to Sundargarh man: ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे ज्यादा बिकते हैं, लेकिन आए दिन इन स्कूटरों में बैटरी डाउन होने और अन्य तकनीकी खराबी आने की शिकायतें करते हैं। ऐसे ही एक मामले में ओडिशा की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ओला पर 50 हजार रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

मुकदमें पर खर्च होने वाले 10000 भी मिलेंगे

कंज्यूमर फोरम ने अपने आदेश में ओला को पीड़ित को 10 हजार रुपये मुकदमें का खर्च देने का भी निर्देश दिया है। फोरम ने स्पष्ट कहा कि अगर कंपनी 30 दिन के भीतर ऐसा करने में नाकाम रही तो उसे इस रकम पर 10 फीसदी ब्याज भी देना होगा। कंज्यूमर फोरम ने अपने आदेश में साफ कहा है कि या तो कंपनी हर्जाने की रकम दे या पीड़ित को नया स्कूटर दिया जाए।

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ये था पूरा मामला 

पेश मामले में समीर कुमार ने ये शिकायत की थी। समीर का दावा था कि उसने जिले के उदितनगर स्थित ओला के शोरूम से 14 जून 2023 में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। याचिका में कहा गया था कि 2 नवंबर 2023 में उसमें खराबी आ गई। शोरूम कर्मचारी ने उनके घर आकर स्कूटर की जांच की और उन्हें बताया कि स्कूटर की बैटरी खराब है और उसे बदलना पड़ेगा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाया गया फैसला

याचिकाकर्ता का कहना था कि लगातार आश्वसन के बाद भी उनकी बैटरी नहीं बदली गई। जिसके बाद उन्होंने तंग आकर 22 फरवरी 2024 को मामले की शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में की। जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 अगस्त को फोरम ने अपना आदेश सुनाया है।

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Written By

Amit Kasana

First published on: Sep 03, 2024 08:54 PM

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