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हिंदी न्यूज़ / ऑटो / Vehicle Scrapping Policy: दिल्ली में जब्त गाड़ियों के लिए बदले नियम, तुरंत करना पड़ेगा ये काम

Vehicle Scrapping Policy: दिल्ली में जब्त गाड़ियों के लिए बदले नियम, तुरंत करना पड़ेगा ये काम

Vehicle Scrapping Policy in Delhi: दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब्त की गाड़ियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अगर आपकी गाड़ी जब्त हो जाती और भी तय समय सीमा में अपनी गाड़ी को पुलिस से नहीं छुड़वाते हैं तो आपकी गाड़ी स्क्रैप की जा सकती है।

Edited By: Bani Kalra | Updated: Feb 18, 2025 15:20

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Vehicle Scrapping Policy in Delhi: अगर आप दिल्ली में अपनी गाड़ी इधर –उधर पार्क कर जाते हैं, तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब्त की गाड़ियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अगर आपकी गाड़ी जब्त हो जाती और भी तय समय सीमा में अपनी गाड़ी को पुलिस से नहीं छुड़वाते हैं तो आपकी गाड़ी स्क्रैप की जा सकती है। दिल्ली पार्किंग और प्रबंधन नियमावली 2019 के तहत अब जब्त किए गए वाहनों को 10 दिनों के भीतर नहीं छुड़ाने पर उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। यह कदम इसलिए गया है गया है ताकि जब्त होने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी सके, क्योंकि दिल्ली में जब्त होने वाली गाड़ियों की संख्या लगार बढ़ती जा रही है और जिसे रोकना अब जरूर हो गया है।

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जानकारी के लिए बता दे अब जब्त वाहन मालिकों को वाहन छुड़ाने के लिए पहले 30 दिनों का समय मिलेगा। इसके बाद 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यदि वाहन मालिक सात दिनों के भीतर वाहन नहीं छुड़ाता है, तो उसे सार्वजनिक नीलामी में डाला जाएगा या स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसमें बड़ी बात ये है कि पहले जहां 90 दिनों का समय मिकता तह वहीं अब इसे घटाकर 30 इन कर दिया गया है।

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लगेगा टोइंग शुल्क

यदि कोई अपनी पर्सनल गाड़ी को अवैध पार्किंग के कारण जब्त किया जाता है, तो उसे 90 दिनों के भीतर छुड़ाना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें  वाहन मालिक से टॉइंग शुल्क लिया जाता है, जो 1500 रुपये (अधिकतम) तक हो सकता है,  यह शुल्क गाड़ियों की श्रेणी पर निर्भर करता है। यदि वाहन मालिक 7 दिन एक अंदर वाहन नहीं छुड़ाता है, तो शुल्क दोगुना हो जाएगा। इतना ही नहीं 90 दिनों के अंदर वाहन नहीं छुड़ाने पर, 15 दिन का नोटिस दिया जाता था, जिसके बाद वाहन को स्क्रैप कर दिया जाता था। अब 90 दिनों के जगह  30 दिन के बाद 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा और फिर वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा।

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सड़कें रहेंगी साफ

उम्मीद जताई जा रही है कि इस बदलाव से लोग अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी छुड़ाने के लिए मजबूर होंगे और जिससे अवैध रूप से खड़े वाहन जल्दी हटेंगे। साथ ही  सड़कें साफ रहेंगी। इस बारे में परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई बार सार्वजनिक परिवहन और मालवाहक वाहनों को छुड़ाने के लिए लोग आगे आते ही नहीं हैं, जसकी वजह से काफी लम्बे समय तक गाड़ियों का ढेर लग जाता है और ट्रैफिक की समस्या भी पैदा हो जाती है। इसलिए अगर आपकी भी गाड़ी टोइंग की जा चुकी है तो तुरंत उससे छुड़ा लें।

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  यह भी पढ़ें: FASTag क्या है और ये कैसे काम करता है? जानें फास्टैग के नए नियम

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Topics:

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