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Toshakhana Case: इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया गिरफ्तारी वारंट

Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मंगलवार का दिन सुखद रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया। इससे पहले 28 फरवरी को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वे लगातार पेशी से गैर हाजिर रह रहे थे। वकील […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Mar 9, 2023 16:31
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Imran Khan News, Pakistan, NAB, Punjab govt
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान।

Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मंगलवार का दिन सुखद रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया। इससे पहले 28 फरवरी को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वे लगातार पेशी से गैर हाजिर रह रहे थे।

वकील ने कोर्ट में कहा- इमरान बीमार हैं

मंगलवार को हाईकोर्ट में पूर्व पीएम इमरान खान के वकील शेर अफजाल मारवात अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 70 साल के इमरा खान वजीराबाद हमले के बाद से अस्वस्थ्य हैं। वे कोर्ट में भी आ पाने में अक्षम हैं।

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वकील शेर अफजाल ने अदालत से अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की कोई तारीख देने का अनुरोध किया। यह भी बताया कि इमरान खान अगले एक-दो दिन में पावर ऑफ अटार्नी दे देंगे।

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क्या है तोशखाना केस?

तोशखाना मामला अगस्त 2022 में इमरान खान के खिलाफ दायर किया गया था। इमरान पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को जमा की गई वार्षिक संपत्ति में तोशखान उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

फिर, ECP ने इमरान को एक छोटी अवधि के लिए सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इमरान पर बेईमानी, मनगढ़ंत जानकारी और गलत घोषणा करने का आरोप भी है।

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Written By

Bhola Sharma

Edited By

Manish Shukla

First published on: Mar 07, 2023 08:57 PM

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