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अफगानिस्तान में गुलामी हुई वैध, अपराध पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने लागू किए नए कानून

अफगानिस्तान में गुलामी हुई वैध, अपराध पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने लागू किए नए कानून

Author Edited By : Raghav Tiwari
Updated: Jan 28, 2026 07:29

अफगानिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। तालिबान सरकार ने ऐसे कानून लागू किए हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में एक बार फिर गुलामी प्रथा को मान्यता मिल गई है। तालिबान सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कोर्ट के तहत नए कानून लागू किए। इसमें बताया गया कि अब देश में मौलवियों पर केस नहीं चलाया जाएगा। चाहे वे अपराध ही क्यों न करें। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है।

बता दें कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने नए कानून लागू किए हैं। तालिबान सरकार ने नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मंजूरी दी है। कोर्ट में इसे लागू करने के आदेश भी दे दिए। ये 58 पन्नों का दस्तावेज है। इसमें ई जगह पर गुलाम और मालिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नए कानून में अफगान सोसाइटी में मौलवी को सबसे ऊपर रखा गया है।

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सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि अगर कोई मुस्लिम धर्म गुरु कोई अपराध भी करते हैं तो उनपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि नए कानून के तहत अब अपराध करने पर भी मौलवी को सजा नहीं दी जाएगी।

खबर अपडेट की जा रही है…

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First published on: Jan 28, 2026 07:07 AM

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