Gyanendra Sharma
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नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल नवंबर में एक रैली के दौरान वजीराबाद में कथित हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद इमरान खान चिकित्सा आधार पर जमानत पर थे।
न्यायाधीश जवाद अब्बास ने मामले की सुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे और कोर्ट ने इमरान खान को डेढ़ बजे तक पेश होने की मोहलत दी थी। हालांकि इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए। रिपोर्ट्स की मानें तो आज के आदेश के बाद इमरान खान को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
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हालांकि, गिरफ्तारी से बचने के लिए पीटीआई प्रमुख इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में आदेश को चुनौती दे सकते हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा घोषित तोशखाना के फैसले के जवाब में पाकिस्तान में कई विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले अक्टूबर में इमरान खान पर मामला दर्ज किया गया था।
यहां तक कि मामले की पिछली सुनवाई भी इमरान खान के बिना शुरू हुई थी जहां उनके वकील बाबर अवान ने अपनी दलीलें पेश कीं और अदालत के समक्ष प्रस्तुतियां दीं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्तों के उपस्थित हुए बिना योग्यता मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है और वर्तमान सुनवाई खान की जमानत अर्जी के संबंध में थी।
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