---विज्ञापन---

Pakistan: जेल जा सकते हैं इमरान खान, पूर्व पीएम की जमानत याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल नवंबर में एक रैली के दौरान […]

Edited By : Gyanendra Sharma | Updated: Feb 20, 2023 11:21
Share :
Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Pakistan Defence Minister, Khwaja Asif
Imran Khan

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल नवंबर में एक रैली के दौरान वजीराबाद में कथित हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद इमरान खान चिकित्सा आधार पर जमानत पर थे।

अंतरिम जमानत पर हैं इमरान खान

न्यायाधीश जवाद अब्बास ने मामले की सुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे और कोर्ट ने इमरान खान को डेढ़ बजे तक पेश होने की मोहलत दी थी। हालांकि इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए। रिपोर्ट्स की मानें तो आज के आदेश के बाद इमरान खान को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।

---विज्ञापन---

और पढ़िए – सीरिया पर इजरायल का मिसाइल अटैक, रिहाइशी इलाके को बनाया निशाना, 15 की मौत

उच्च न्यायालय फैसले को चुनौती दे सकते हैं इमरान

हालांकि, गिरफ्तारी से बचने के लिए पीटीआई प्रमुख इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में आदेश को चुनौती दे सकते हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा घोषित तोशखाना के फैसले के जवाब में पाकिस्तान में कई विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले अक्टूबर में इमरान खान पर मामला दर्ज किया गया था।

---विज्ञापन---

यहां तक कि मामले की पिछली सुनवाई भी इमरान खान के बिना शुरू हुई थी जहां उनके वकील बाबर अवान ने अपनी दलीलें पेश कीं और अदालत के समक्ष प्रस्तुतियां दीं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्तों के उपस्थित हुए बिना योग्यता मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है और वर्तमान सुनवाई खान की जमानत अर्जी के संबंध में थी।

और पढ़िए – दुनिया से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें

HISTORY

Edited By

Gyanendra Sharma

Edited By

Manish Shukla

First published on: Feb 15, 2023 06:53 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें