ICJ Order Israel-Hamas War : दुनिया में इस वक्त चार देशों के बीच युद्ध चल रहा है। रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास की जंग से आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल सेना द्वारा किए गए नरसंहार का मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंच गया। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International Court of Justice) ने दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इजराइल सरकार को गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने के लिए अपने सैनिकों को रोकना चाहिए। राज्य नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के दायरे में रहकर इजराइल को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने युद्धविराम का आदेश नहीं दिया।
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"The World Court’s landmark decision puts Israel and its allies on notice that immediate action is needed to prevent genocide and further atrocities against Palestinians in Gaza."
---विज्ञापन---– @balkeesjarrah, associate international justice director at HRW pic.twitter.com/ZMblfF21w9
— Human Rights Watch (@hrw) January 26, 2024
नरसंहार रोकने के लिए उचित कदम उठाए इजराइल
आईसीजे ने इजराइल से गाजा में मानवीय त्रासदी को रोकने और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अदालत गाजा पट्टी में आम नागरिक की पीड़ा और उनके जीवन में हो रही हानि को लेकर चितिंत है। उन्होंने इजराइल को नरसंहार की कृत्यों को रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।
दक्षिणी अफ्रीका ने दायर की थी याचिका
दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में याचिका दायर कर गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई को निलंबित करने की मांग की थी, जिसे अंतराष्ट्रीय अदालत ने नहीं माना। कोर्ट ने इजराइल को युद्धविराम करने का आदेश नहीं दिया। इस पर इजराइल ने नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने सीजेआई से भी इन आरोपों को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि दावा है कि इजराइल के हमले से फिलिस्तीन के अबतक 26000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।