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ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका! रोकी गई लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती

Donald Trump: अमेरिका में इन दिनों अप्रवासियों के दंगों का मामला गंभीर होता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ने दंगों को नियंत्रित करने के लिए सेना तैनात की थी, जबकि इसके बाद दंगे और बढ़ गए। अब इसके बाद कोर्ट ने भी ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें जोरदार झटका दिया है।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Namrata Mohanty Updated: Jun 13, 2025 09:26
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (File Photo)

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लॉस एंजेलिस में अवैध अप्रवासियों के दंगे के बीच बड़ा झटका लगा है। फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को साफ किया कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और यह असंवैधानिक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4000 गार्ड्स के साथ 70 मरीन्स की तैनाती की थी, जिस वजह से दंगे और भड़क उठे। अब कैलिफोर्निया के गवर्नर द्वारा ट्रंप पर मुकदमा चलाया गया है।

कोर्ट का आदेश क्या है?

फेडरल कोर्ट के आदेश में यह बताया गया है कि लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती राज्य सरकार की सहमति के बिना वैध नहीं है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने राज्य की इच्छा के विरुद्ध नेशनल गार्ड की तैनाती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। इस फैसले में यह भी कहा गया कि संघीय सरकार राज्य की इच्छा के विरुद्ध आर्म्ड फोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जब तक कि संविधान के तहत कोई इमरजेंसी घोषित नहीं की जाती है। ट्रंप सरकार की ओर से राज्य सरकार की सहमति के बिना किए गए हस्तक्षेप पर कानूनी रोक लगाई है।

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ट्रंप की रणनीति पर सवाल

राष्ट्रपति ट्रंप लॉस एंजेलिस में बढ़ती हिंसा और अव्यवस्था से निपटने के लिए संघीय स्तर पर सख्त कार्रवाई करना चाह रहे थे। उनका यह मानना था कि अवैध अप्रवासियों द्वारा फैलाए जा रहे दंगों को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती आवश्यक है। लेकिन इस फैसले ने उनकी रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इस पर व्हाइट हाउस से अबतक कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

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गवर्नर गेविन न्यूसम ने दायर किया था मुकदमा

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था। न्यूसम ने तर्क दिया था कि राज्य की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाला यह कदम कानूनी है।

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First published on: Jun 13, 2025 09:26 AM

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