Donald Trump vs New York Times: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया है. ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ 15 मिलियन डॉलर (132 करोड़ रुपये) मानहानि का मुकदमा दायर किया था. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी जिला न्यायाधीश स्टीवन मेरीडे ने ट्रम्प को संशोधित शिकायत दर्ज करने के लिए 28 दिन का समय दिया है.
मेरीडे ने कहा कि ट्रंप ने संघीय नियमों का उल्लंघन किया है, इसके तहत उन्हें अपना स्पष्ट बयान देना जरूरी है. उन्हें बताना चाहिए कि राहत क्यों मिलनी चाहिए? इसके साथ ही यह भी बताना चाहिए कि शिकायत अपमानजनक शब्दों का सार्वजनिक या किसी विरोधी के खिलाफ गुस्सा दिखाने का मंच नहीं है.
क्या है मामला?
बता दें कि ट्रंप की ओर से इस हफ्ते की शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था. इसमें उन्होंने अखबार को डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखपत्र बताते हुए आलोचना की थी. ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर झूठे और अपमानजनक कंटेंट फैलाने का भी आरोप लगाया था.
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पत्रकारिता के आदर्शों के साथ विश्वासघात
ट्रंप ने अपनी शिकायत में दो जर्नलिस्ट की ओर से लिखे गए कई आर्टिकल और एक बुक का नाम दिया गया है, ये आर्टिकल और बुक 2024 के इलेक्शन से पहले पब्लिश हुए थे. ट्रंप ने अपनी शिकायत में कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईमानदारी, निष्पक्षता और सटीकता के पत्रकारिता के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है. इसके साथ ही अखबार पर झूठ का अग्रणी और बेबाक प्रचार करने का आरोप लगाया है.
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हिटलर की तारीफ!
बुक में ट्रंप को उनके पिता फ्रेड सी ट्रंप से मिली करोड़ों की विरासत को धोखाधड़ी कर हासिल करने वाला बताया गया है. इसके साथ ही मुकदमे में दावा किया गया है कि पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली के कमेंट्स के बारे में टाइम्स की रिपोर्टिंग दुर्भावना और मानहानि करने वाली थी. टाइम्स ने ये भी बताया कि केली ने कहा था- ट्रंप ने हिटलर की तारीफ में कसीदे गढ़े थे. इसके अलावा स्कूल में ट्रंप के व्यवहार, उनके रियल एस्टेट बिजनेस, माफिया से संबंधों और मनी लॉन्ड्रिंग पर टाइम्स को गलत रिपोर्टिंग करने वाला बताया है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को इस मामले पर बयान जारी किया था. उन्होंने कहा कि इस समय प्रेस विरोधी रणनीति अपनाई जा रही है… न्यूयॉर्क टाइम्स इससे नहीं डरेगा.