Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। कमला हैरिस को हराकर वे एक बार फिर यूएस के राष्ट्रपति बन गए। उनकी प्राथमिकताओं में यूएस में बच्चों के लिए ऑटोमेटिक सिटीजनशिप (स्वचालित नागरिकता) को खत्म करना शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ यूएस में जन्मे बच्चों की ऑटोमेटिक सिटीजनशिप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मामला और आगे बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि इस आदेश से भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा?
अगर अमेरिका में यह आदेश पारित हो जाता है तो यह भारतीय प्रवासियों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। प्यू रिसर्च द्वारा किए गए अमेरिकी जनगणना (2022) के विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका में लगभग 4.8 मिलियन (48 लाख) भारतीय अमेरिकी रहते हैं, जिनमें से 34 प्रतिशत या 1.6 मिलियन अमेरिका में पैदा हुए हैं। इस कार्यकारी आदेश से यूएस में जन्मे भारतीय बच्चे स्वचालित नागरिकता के लिए पात्र नहीं होंगे।
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‘ट्रंप के आदेश को कोर्ट में दी जाएगी चुनौती’
आव्रजन के अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर कार्यकारी आदेश जारी हुआ तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आव्रजन एडवोकेट राजीव एस खन्ना ने बताया कि ट्रंप की योजना अमेरिका में पैदा हुए बच्चों के लिए कोई स्वचालित नागरिकता नहीं सुझाती है। यह अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन है। ट्रंप की गलत व्याख्या का मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपलब्ध है।
‘ट्रंप का प्रस्ताव अतार्किक और क्रूर’
आव्रजन वकील अश्विन शर्मा ने कहा कि एच-1बी वीजा पर हजारों भारतीय नागरिक पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए लंबित आवेदनों को झेल रहे हैं, इसलिए ट्रंप का प्रस्ताव अतार्किक और बेहद क्रूर है। ये कुशल पेशेवर अक्सर अपने जीवन और करियर को संवारने में अपना सर्वश्रेष्ठ समय लगाते हैं, ताकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके।
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क्या है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप?
अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है और उसके माता-पिता में कोई एक अमेरिकी निवासी है तो उसे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है। यूएस की नागरिकता पाने के लिए बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है।