वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है। यह संसद से पारित हुआ है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
न्यूज24 के वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि नए वक्फ कानून में कुछ प्रावधान ऐसे जोड़े गए जिससे मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि उनकी संपत्ति छीन जाएगी। आइये वीडियो के जरिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा?
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