MPs Swearing in Ceremony mentioned in Constitution: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं देश की 543 सीटों पर जीत हासिल करने वाले सभी सांसद शपथ ग्रहण किए बिना सदन में नहीं जा सकते हैं। जी हां, संसद भवन में एंट्री के लिए सभी सांसदों का शपथ लेना जरूरी है। ऐसे में अगर कोई सांसद बिना शपथ के संसद भवन में प्रवेश करता है तो उसपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। उसे जुर्माने के रूप में 500 रुपए चुकाने होंगे।
यही नहीं बिना शपथ के सदन में बैठने वाला सांसद कार्रवाई में दखल नहीं दे सकता है और ना ही उसे वोटिंग का अधिकार होता है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 99 में सांसदों के शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के सामने सभी सांसदों को शपथ ग्रहण करना अनिवार्य है।