Video: मुंबई में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस रविंद्र गुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर अन्य सभी जगहों से प्रदर्शनकारी को जाना होगा, उन्हें 2 सितंबर दोपहर तक हटने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई शहर ठप हो गया है और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो गई है। गणेश उत्सव के चलते यह कदम और जरूरी हो गया है।
दरअसल, हाईकोर्ट की बिल्डिंग तक आंदोलनकारियों ने घेराबंदी कर दी थी। जजों और वकीलों के आने-जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे, यहां तक कि जजों की गाड़ियों को भी रोका गया। पूरी खबर जानने के लिए देखें न्यूज24 का वीडियो…
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