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Greater Noida News: YEIDA सिटी में रजिस्ट्री के बाद भी निर्माण नहीं करने वालों पर कसेगा शिकंजा, जानें क्या होगा ?

Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के आवासीय प्लॉट आवंटियों के लिए दिसंबर महीना निर्णायक साबित हो सकता है. प्राधिकरण ने अब तक ढील देने के बाद सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर ली है.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : praveen vikram Updated: Oct 14, 2025 16:04

Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के आवासीय प्लॉट आवंटियों के लिए दिसंबर महीना निर्णायक साबित हो सकता है. प्राधिकरण ने अब तक ढील देने के बाद सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर ली है. जिन आवंटियों ने प्लॉट की रजिस्ट्री तो करा ली है लेकिन निर्माण नहीं शुरू किया, उनकी मुश्किलें आगामी महीनों में बढ़ सकती हैं. दिसंबर में प्राधिकरण द्वारा दी गई निर्माण की समय सीमा समाप्त हो रही है. इसके बाद निर्माण में देरी करने वाले आवंटियों को नियमानुसार विलंब शुल्क चुकाकर समय विस्तार लेना होगा.

12,000 से अधिक प्लॉटों की रजिस्ट्री

YEIDA के आवासीय सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22D में अब तक करीब 12,000 प्लॉटों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, लेकिन केवल 1,000 आवंटियों ने ही निर्माण कार्य पूरा कर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है. इन सेक्टरों में 2009 से लेकर अब तक 30,011 आवासीय प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं. लंबे समय तक किसानों से भूमि विवाद चलते रहे, लेकिन अब विवाद सुलझने के बाद प्राधिकरण ने रजिस्ट्री और कब्जा प्रक्रिया में तेजी लाई है.

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सुविधाओं की कमी बनी निर्माण में बाधा

प्राधिकरण द्वारा अभी तक सभी सेक्टरों में सड़क, सीवर, बिजली और जल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं की जा सकी. यही वजह रही कि प्राधिकरण ने अब तक निर्माण कार्य में सख्ती नहीं दिखाई और आवंटियों को कई बार समय सीमा में राहत दी गई. अब केवल ढाई महीने बचे हैं, जब तक बिना किसी जुर्माने के निर्माण कार्य किया जा सकता है. इसके बाद देरी करने वालों से चार प्रतिशत वार्षिक लेट शुल्क लिया जाएगा.

अब आवासीय सेक्टरों पर सख्ती की बारी

YEIDA का कहना है कि जैसे औद्योगिक सेक्टरों में निर्माण कार्य को लेकर सख्ती दिखाई गई, उसी तर्ज पर अब आवासीय सेक्टरों पर भी फोकस बढ़ाया जाएगा. रजिस्ट्री और कब्जा लेने के तीन साल के अंदर आवंटी को निर्माण पूरा कर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर विलंब शुल्क लेकर अधिकतम एक वर्ष का विस्तार दिया जाएगा.

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निष्क्रिय आवंटियों पर होगी कार्रवाई

प्राधिकरण अब उन आवंटियों की पहचान कर रहा है, जिन्होंने रजिस्ट्री कराने के बावजूद अब तक कोई निर्माण गतिविधि शुरू नहीं की है. ऐसे आवंटियों को पहले नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर नियमानुसार विलंब शुल्क सहित समय विस्तार देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले 14,372 फ्लैट और दुकानों को मंजूरी, आवंटियों को मिलेगी राहत

First published on: Oct 14, 2025 04:04 PM

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