Do Not Honk: सावधान... नोएडा में तय होने वाला है हॉर्न बजाएं या नहीं! नियम तोड़ा तो भरना होना मोटा जुर्माना
Edited By Naresh Chaudhary

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Do Not Honk: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) में अब जरा संभलकर गाड़ियों का (Do Not Honk) हॉर्न बजाएं, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) शहर में वाहनों का शोर कम करने के लिए नई गाइडलाइन (Guideline) लाने की तैयारी में है। इसके लिए प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल ने पूरे शहर का सर्वे किया है। इसके साथ ही ट्रैफिक सेल ने शहर में कुल ऐसे 140 साइलेंस जोन चिह्नित किए हैं, जहां चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।
अधिकारियों की मानें तो प्राधिकरण 100 मीटर के इन साइलेंस जोन को हॉर्न फ्री बनाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही इन क्षेत्रों में हाई प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
प्राधिकरण की योजना के अनुसार, इन साइलेंस जोन को आधिकारिक रिकॉर्ड और शहर के नक्शों के साथ ही गूगल मैप्स पर भी अपडेट किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इसके लिए शहर को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस जो यानी अस्पताल या स्कूल आदि। इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इसमें ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के कारणों के बारे में जानकारी होगी।
प्राधिकरण की ओर से तैयार हो रहे प्रस्ताव के मुताबिक साइलेंस जोन में पहली बार हॉर्न बजाने पर एक हजार और दूसरी बार हॉर्न बजाने पर दो हजार रुपये का चालान काटा जाता है। अगर कोई प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो यह चालान 10 हजार रुपये का होगा। विशेष परिस्थितियों में हॉर्न का प्रयोग करने पर भी दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का मानक होना चाहिए।
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