UP News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला कलेक्टर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिम पक्ष के लिए ‘वजू’ की कोई व्यवस्था करने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ को अवगत कराया कि बैठक मंगलवार को होगी। ‘वजू’ की सुविधा देने के लिए निर्णय लागू किया जाएगा।
वजू की मांगी थी अनुमति
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की ओर से पेश उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रमजान के महीने में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति मांगी गई थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई के अपने आदेश का हवाला दिया, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि परिसर में कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद श्रद्धालुओं को ‘वजू’ और शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए।
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को दिया आश्वसन दिया
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि कल (मंगलवार) जिला कलेक्टर की ओर से एक बैठक बुलाई जाएगी, ताकि एक कार्य व्यवस्था दी जा सके। पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति का यह बयान भी दर्ज किया है कि अगर मोबाइल शौचालय भी मुहैया करा दिए जाएं तो वह संतुष्ट होंगे।
अगली सुनवाई के लिए तय हुए दिन
कोर्ट ने अब मामले में आगे की सुनवाई शुक्रवार को तय की है और निर्देश दिया है कि बैठक में अगर कोई समाधान निकलता है तो उसे इस बीच लागू किया जा सकता है। सुनवाई की अगली तारीख पर औपचारिक आदेश पारित किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया गया था।
मस्जिद समिति की ओर से कही ये बातें
मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि रमजान का महीना चल रहा है। पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वजू के लिए पानी का इस्तेमाल ड्रम से किया जा रहा है और रमजान को देखते हुए नमाजियों की संख्या बढ़ गई है।