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UP News: भाजपा सांसद कमलेश पासवान को 15 दिन में सरेंडर का आदेश, सजा के खिलाफ अपील कोर्ट ने की खारिज

गोरखपुर से अजीत सिंह की रिपोर्टः बासगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान समेत छह लोगों की तरफ से डेढ़ साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने सभी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। सजा के वक्त […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Apr 11, 2023 11:41
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UP News Court order to BJP mp surrender

गोरखपुर से अजीत सिंह की रिपोर्टः बासगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान समेत छह लोगों की तरफ से डेढ़ साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

कोर्ट ने सभी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। सजा के वक्त कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया था। इसके बाद सजा के खिलाफ कमलेश पासवान ने सक्षम न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी।

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यह था मामला

बता दें कि 16 जनवरी 2008 में कमलेश पासवान और अन्य लोगों ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल काॅलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। सांसद और अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन सीएम मायावती का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया था। इस संबंध में गुलरिहा थाने में मामला दर्ज हुआ था।

नवंबर 2022 में सांसद कमलेश पासवान समेत 6 लोगों को कोर्ट ने डेढ़ साल की और अन्य को 2-2 हजार रूपये के अर्थदंड दिया था। घटना के वक्त कमलेश पासवान सपा में थे।

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इन आरोपियों को मिली सजा

कमलेश पासवान के अलावा सजा पाने वालों में गुलरिहा थाना क्षेत्र के मेडिकल कालेज निवासी रामवृक्ष यादव, राजीसेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी रामआसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान व चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ घुहुस भी शामिल है।

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Written By

Rakesh Choudhary

First published on: Apr 11, 2023 09:46 AM

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