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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के बारे में ऐसा क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली में दर्ज करवा दी शिकायत

Swami Prasad Maurya Controversial Statement: सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सोमवार को हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया बयान धर्म के आधार पर दुश्मनी […]

Author Edited By : Naresh Chaudhary Updated: Aug 28, 2023 20:28
Swami Prasad Maurya
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Swami Prasad Maurya Controversial Statement: सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सोमवार को हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया बयान धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला है। भड़काऊ और अपमानजनक होने के साथ ये एक अपराध भी है।

क्या कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने?

जानकारी के मुताबिक, आज यानी सोमवार को स्वामी प्रसाद का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। सारी असमानता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ एक धोखा है।

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यह भी पढ़ेंः सपा नेता स्‍वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा- हिंदू धर्म धोखा है; Watch Video

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दी तहरीर

उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण धर्म है उसी को हिंदू धर्म बताकर इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को फंसाने की साजिश की जा रही है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का सम्मान होता, दलितों का सम्मान होता। इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता जिंदल ने पुलिस शिकायत में कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं जो देश के कानून में विश्वास करते हैं।

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कहा नफरत पैदा करने वाला है बयान

उन्होंने शिकायत में कहा कि ने अपने शब्दों से पूरे हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं, जो अपमानजनक है और विशेष समुदायों के बीच नफरत को उकसाता है। मौर्य की ओर से दिए गए बयान स्पष्ट रूप से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस से आईपीसी की धारा 153ए और बी, 295ए, 298 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज कराने को तहरीर दी है।

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First published on: Aug 28, 2023 08:28 PM

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