Krishna Janambhoomi Land Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से उन सभी मुकदमों का विवरण देने को कहा है, जो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित अदालत में निपटाए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला न्यायालय से कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को अपने पास शिफ्ट कर लिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई मुकदमे दायर किए गए हैं। प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। बताया गया है कि यह याचिका कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की थी।
प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने 26 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित ऐसे सभी मामलों को जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास शिफ्ट कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
कहा गया था कि जिस मुकदमे से स्थानांतरण आवेदन की बात सामने आई थी, उसमें कार्यवाही को 3 अगस्त, 2022 के आदेश के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ ने ही रोक दिया गया था। इसके बावजूद सभी मामलों के स्थानांतरण आवेदन को हाईकोर्ट द्वारा अनुमति दे दी गई।
लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री ने किया था पहले केस
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था।