Kanpur: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) जिले में शुक्रवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki), उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में सुनवाई शुरू हो गई है।
महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेशी पर लाया गया। बताया गया है कि आरोप तय होने के बाद पहली बार हुई सुनवाई में गवाह पेश नहीं हुईं।
ये आरोपी हुए कोर्ट में पेश
जानकारी के मुताबिक जाजमऊ मामले में कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली, और इस्राइल आटे वाले को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया।
वादी पक्ष की वकील ने कोर्ट में पेश किया प्रार्थनापत्र
बताया गया है कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने मुकदमा लिखने वाले पुलिस कर्मी की गवाही कराई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में जिरह की। वहीं वादी पक्ष की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि गवाह नजीर फातिमा की तबीयत खराब होने के कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो पाई है। गवाह की ओर से कोर्ट में उनका प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया। इसमें अगली तारीख देने की मांग की गई है।
छावनी में तब्दील हुआ कोर्ट परिसर
सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांचों आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में सुनवाई थी।
क्या है जाजमऊ कांड
बता दें कि कानपुर के जाजमऊ स्थित डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा का मकान है। आरोप है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों ने कथित तौर पर इस जमीन पर कब्जा करने के लिए यहां आगजनी की। फातिमा को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद इरफान समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।