आगरा: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को SC (सुप्रीम कोर्ट) से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने AAI को आगरा हवाई क्षेत्र में हवाई अड्डे के यातायात को बढ़ाने और आगरा में एक नया टर्मिनल बनाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने AAI द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए निर्देश पारित किया है।
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SC grants relief to AAI, allows it to increase airport traffic in Agra airfield
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याचिका में यह कहा गया था
कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएआई के वकील ऐश्वर्या सिन्हा ने कहा कि अदालत के 11 दिसंबर 2019 के पहले के आदेश में संशोधन किया जाए। इस आदेश के तहत अदालत ने केंद्र को अगले आदेश तक आगरा हवाई क्षेत्र में हवाई अड्डे के यातायात को बढ़ाने के लिए कोई अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है।
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यह है पूरा मामला
दरअसल, हवाई यातायात बढ़ाने की आपात जरूरत को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले के आदेश में संशोधन करने की मांग की थी। एएआई ने अपने आवेदन में कहा था कि प्राधिकरण ने अन्य कारकों के साथ-साथ उड़ान-आरसीएस योजना को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सिविल एन्क्लेव में न्यू सिविल एन्क्लेव के विकास का प्रस्ताव रखा था।
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