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जिला कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी, जानें क्या है मामला

एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने दिया है। पेश मामला 2012 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से जुड़ा है।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Jul 23, 2024 21:32
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allahabad court

Court issued bailable warrant against Collector: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, यहां कोर्ट ने जिला कलेक्टर बांदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में जिला कलेक्टर को 20 हजार का मुचलका देने और 25 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश का पालन न करने पर ये आदेश जारी किया है।

16 कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का है मामला

एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने दिया है। पेश मामला 2012 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य कर्मचारियों का है। कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका में उन्हें पात्रता होते हुए भी इंक्रीमेंट न देने का आरोप लगाया गया है। बता दें इससे पहले 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को एक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है।

आदेश की सूचना जिलाधिकारी बांदा को दी गई है

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि नियमों के बावजूद यह कहते हुए इंक्रीमेंट देने से इंकार कर दिया गया कि याची एक जुलाई को सेवा में नहीं थे, इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने जिला कलेक्टर से इस मामले में दस दिन में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आदेश की सूचना जिलाधिकारी बांदा को दी गई है। इसके बावजूद न तो आदेश का पालन किया और न ही हाजिर हुए। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लते हुए 25 जुलाई के लिए जिला कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

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First published on: Jul 23, 2024 08:57 PM

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