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Noida News: नोएडा में कोर्ट ने थाना प्रभारी की सैलरी रोकी, जानें क्या है कारण ?

Noida News: न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर जिला परिवार न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने सेक्टर-63 थाना प्रभारी का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : praveen vikram Updated: Nov 11, 2025 19:18

Noida News: न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर जिला परिवार न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने सेक्टर-63 थाना प्रभारी का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं. परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्र ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट का बार-बार अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया गया है.

भरण-पोषण वाद से संबंधित मामला

मामला फौजदारी प्रकरण पूजा देवी आदि बनाम रोहित से जुड़ा है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण वाद से संबंधित है. अदालत ने बताया कि विपक्षी प्रमोद यादव, निवासी गांव हजरतपुर वाजिदपुर, सेक्टर-63 नोएडा न्यायालय के आदेश के बावजूद भरण-पोषण की राशि जमा नहीं कर रहा है.

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अदालत ने कई बार दिया आदेश

अदालत ने कई बार भरण-पोषण की राशि जमा कराने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, लेकिन लगातार अनदेखी की गई. इस पर न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे सेक्टर-63 थाना पुलिस ने अब तक लागू नहीं किया.

गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मामला

प्रधान न्यायाधीश ने इसे न्यायिक आदेशों की खुली अवहेलना माना और कहा कि यह आचरण न्याय प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. उन्होंने आदेश दिया कि थानाध्यक्ष सेक्टर-63 का वेतन अगले आदेश तक रोका जाए तथा की गई कार्रवाई की जानकारी 28 नवंबर 2025 से पहले न्यायालय को भेजी जाए. वर्तमान में इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह सेक्टर 63 थाना प्रभारी है.

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First published on: Nov 11, 2025 07:18 PM

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