New Year-Christmas Liquor Party License at home: न्यू ईयर पर अगर आप अपने रिश्तेदारों को पार्टी देना चाहते हैं लेकिन अगर नोएडा में रहते हैं तो पार्टी से पहले आपको यह खबर जरूर पढ़ लेनी चाहिए नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार अगर आप अपने घर या किसी कम्यूनिटी हाॅल में पार्टी देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए।
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अधिकारियों की माने तो आबकारी विभाग नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक मंचों का उपयोग कर रही है ताकि लोगों को ऑकेजनल लाइसेंस के बारे में बताया जा सके। ऑकेजनल लाइसेंस दो कैटेगरी में मिलते हैं। एक तो घरों में होने वाली पार्टी के लिए। इस प्रकार के लाइसेंस के लिए 4 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में कम्यूनिटी हाॅल या रेस्टाॅरेंट में शराब पार्टी के लिए होता है इसके लिए आपको 11 हजार रूपये खर्च करने पड़ेंगे।
सबसे जरूरी बात दोनों ही लाइसेंस एक ही दिन के लिए वैध होते हैं। लाइसेंस के लिए आप आबकारी विभाग की साइट upexciseportal.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जानें क्या होती है अवैध शराब
विभाग के नियमों के अनुसार लाइसेंस लेने के बाद जरूरी है कि शराब अवैध ना हो। अक्सर लोग दूसरे राज्यों से शराब लाकर पार्टी करते हैं जो कि अवैध है इसलिए सिर्फ लाइसेंस लेना ही काफी नहीं है इसके लिए जरूरी है कि शराब उसी राज्य की होनी चाहिए जिस राज्य का लाइसेंस हो। विभाग ने ऐसे मामलों की धरपकड़ के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8882120733 जारी किया है। कोई भी नागरिक इस नंबर पर फोन करके अवैध शराब पार्टी की सूचना दे सकता है।