यूपी में शराब की दुकानें बंद होने का टाइम बढ़ा, क्रिसमस और नए साल पर देर रात तक छलका सकेंगे जाम

UP Liquor Shops Timing : उत्तर प्रदेश में अब देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए यह फैसला लिया है।

Liquor Shop

Representative Image

UP Liquor Shops Timing : उत्तर प्रदेश में शराब पीने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब शराबी देर रात तक जाम छलका सकेंगे और उन्हें शराब के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसे लेकर यूपी सरकार ने शराब की दुकानें बंद होने का टाइम बढ़ा दिया है। अब यूपी में देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे आप क्रिसमस और नए साल की पार्टी कर सकेंगे। यूपी के आबकारी विभाग ने यह जानकारी दी है।

विज्ञापन

देश में 25 दिसंबर को क्रिसमस और एक जनवरी को न्यू ईयर है। इससे एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या पर लोग क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान लोग पुराने साल 2023 की विदाई और नए साल 2024 के वेलकम पर पार्टी करते हैं। ऐसे में लोग न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर देर रात तक सेलिब्रेशन करते हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने शराब की दुकानों के बंद होने का समय एक घंटा और बढ़ाने का फैसला किया है।

विज्ञापन

आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना

विज्ञापन

इसे लेकर उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब यूपी में 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, शराब की दुकानों के खुलने के टाइम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बंद होने का समय रात 10 बजे से एक घंटा बढ़ाकर 11 बजे कर दिया गया है। यानी अब शराब पीने वाले लोग ठेके से रात 11 बजे से शराब खरीद सकते हैं।

काफी समय से शराब बिक्री के टाइम को बढ़ाने की मांग कर रहे ठेकेदार

विज्ञापन

आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से शराब दुकान के ठेकेदारों की मांग है कि ठेका खुलने और बंद होने का समय बढ़ाया जाना चाहिए। इसके तहत शराब की दुकानों में सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक शराब की बिक्री हो। इसे लेकर यूपी सरकार ने साफ मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि सिर्फ खास अवसरों पर ही शराब बिक्री का समय विस्तार किया जाएगा।

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ