Mukhtar Ansari Convicted in 14 Years Old Gangster Act Case In Ghazipur MP MLA Court: गाज़ीपुर की एक अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामल 2009 में गाजीपुर पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। सजा का ऐलान शुक्रवार को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट करेगी।
मेन केस में अदालत ने कर दिया था बरी
दरअसल, 19 अप्रैल 2009 को कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में गाजीपुर के करंडा थाने में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप लगा था कि कपिल देव सिंह की हत्या और मीर हसन पर हुए हमले में मुख्तार अंसारी ने साजिश रची थी। हालांकि मुख्य केस में पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई थी। आखिरकार अंसारी को अदालत ने 2011 और 2023 में दोनों मामलों में बरी कर दिया था। बाद में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया।
मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट हमारी दलील सुनेगी। इसके बाद सजा का ऐलान करेगी। हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।
तीसरे गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार
---विज्ञापन---◆ शुक्रवार को सुनाई जाएगी सजा
◆ हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे: मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा #MukhtarAnsari #UttarPradesh pic.twitter.com/wCqm7vFkLX
— News24 (@news24tvchannel) October 26, 2023
दो मामलों में मुख्तार को हो चुकी है सजा
मुख्तार अंसारी लगातार तीसरे गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिए गए हैं। अप्रैल 2023 में अंसारी को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और फिर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।
जून 2023 में उत्तर प्रदेश की वाराणसी अदालत ने भी अंसारी को दोषी ठहराया और उन्हें 32 साल पुराने अवधेश राय की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिनकी उनके भाई और पूर्व विधायक अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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