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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

हेट स्पीच केस में सुभासपा MLA अब्बास अंसारी को झटका, मऊ कोर्ट से दोषी करार

अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी पाया।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: May 31, 2025 13:08
Suheldev BSP MLA Abbas Ansari guilty in hate speech case
Suheldev BSP MLA Abbas Ansari guilty in hate speech case

उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुनाया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी पाया। बता दें, विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी जिला न्यायालय मऊ पहुंचे थे।

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किस मामले में हुई थी सुनवाई?

साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्बास और उमर हाजिर हुए। वहीं, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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First published on: May 31, 2025 12:28 PM

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