Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने मथुरा की अलग-अलग कोर्ट में चल रहे सभी 13 मामलों को इलाहाबाद ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यानी अब सभी मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि दो मामले खारिज भी हो चुके हैं।
3 मई को दायर की थी याचिका
जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 मई को मामले को ट्रांसफर करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित किया है, जिसमें हिंदू भक्तों ने मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट तक उस जमीन पर अधिकार का दावा किया है, जिस पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर के अधिकार वाली 13.37 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है।
Uttar Pradesh | Allahabad High Court to hear all petitions pertaining to Krishna Janambhoomi and Shahi Idgah together.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 26, 2023
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याचिका में क्या कहा गया था?
याचिका में कहा गया था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से कटरा केशव देव मथुरा में रंजना अग्निहोत्री, सात अन्य लोगों और प्रतिवादियों के वकील के माध्यम से दायर की गई थी।
क्या है मामला?
ईदगाह मस्जिद पर हिंदू पक्ष के आवेदकों ने दावा करते हुए घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। हिंदू पक्ष ने कहा था कि इसका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया था और 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था। इस तरह का निर्माण मस्जिद नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त कोई वक्फ कभी नहीं था। याचिका में कहा गया है कि जमीन कभी भी मस्जिद के निर्माण के लिए नहीं थी।