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Gyanvapi Shringar Gauri Case: वाराणसी कोर्ट के बाद इलाहाबाद HC से भी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज, जानें पूरा मामला

Gyanvapi Shringar Gauri Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर आपत्ति याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: May 31, 2023 16:39
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Gyanvapi Shringar Gauri Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर आपत्ति याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी।

पांच हिंदू महिलाओं ने दायर किया था वाद

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका अनुरक्षणीय नहीं है और इसे खारिज किया है।

क्या है मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामला

जानकारी के मुताबिक मां श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताया गया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। ज्ञानवापी में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर राखी सिंह समेत नौ अन्य लोगों ने वाराणसी कोर्ट में वाद दाखिल किया था।

वाराणसी कोर्ट ने खारिज की थी आपत्ति

इस वाद पर वाराणसी कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसे वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। जहां सुनवाई पूरी होने पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

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Written By

Naresh Chaudhary

First published on: May 31, 2023 04:36 PM

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