Gyanvapi Shringar Gauri Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर आपत्ति याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी।
पांच हिंदू महिलाओं ने दायर किया था वाद
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका अनुरक्षणीय नहीं है और इसे खारिज किया है।
Allahabad High Court dismisses the Muslim side's plea challenging maintainability of five Hindu women worshippers' suit filed in Varanasi Court seeking the right to worship inside Gyanvapi mosque in Varanasi pic.twitter.com/TJUAXBElY5
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) May 31, 2023
क्या है मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामला
जानकारी के मुताबिक मां श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताया गया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। ज्ञानवापी में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर राखी सिंह समेत नौ अन्य लोगों ने वाराणसी कोर्ट में वाद दाखिल किया था।
वाराणसी कोर्ट ने खारिज की थी आपत्ति
इस वाद पर वाराणसी कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसे वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। जहां सुनवाई पूरी होने पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।