Gyanvapi Row: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर गुरुवार यानी आज बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने सर्वे कराने के आदेश को बरकरार रखा है। इसी बीच वाराणसी जिला कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर (Gyanvapi Row) की गई है। दोनों याचिकाओं में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष परिसर से हिंदू साक्ष्यों को मिटा रहे हैं।
कब-कब होगी सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट दायर याचिका को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में पेश किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि कल यानी 4 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दायर इस याचिका पर सोमवार (7 अगस्त) को सुनवाई संभव है।
राखी सिंह ने दायर की है याचिका
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये याचिका ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की हिंदू वादी राखी सिंह की ओर से दायर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कथित मस्जिद परिसर पर मुस्लिम पक्ष ने ताला लगा दिया है। उनका कहना है कि परिसर के अंदर हिंदू साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि परिसर में मुस्लिम पक्ष को जाने से रोका जाए।
हाईकोर्ट ने दिया है ये फैसला
बता दें कि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को लेकर वाराणसी कोर्ट के आदेश को जारी रखने का फैसला सुनाया है। इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे।