Gyanvapi Case Updates : वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया है। जिला जज ने बुधवार को बड़ा निर्णय लेते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। साल 1993 में तत्कालीन राज्य सरकार के निर्देश पर यहां पूजा करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके लिए 7 दिन में व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है।
Big Breaking: Varanasi Court allows Hindu petitioners to offer prayers in the vyas basement of Gyanvapi Masjid.
---विज्ञापन---Court instructed administration to conduct all necessary arrangement related to prayers puja path.#gyanwapi pic.twitter.com/6Ms6M5TKoq
— Save Temples (@TheSaveTemples) January 31, 2024
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हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी। बता दें कि सोमनाथ व्यास का परिवार साल 1993 तक इस तहखाने में पूजा-पाठ करता रहा था। व्यास जी के तहखाने को बीती 17 जनवरी को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। सर्वे के दौरान यहां सफाई हुई थी।
क्या कहती है सर्वे रिपोर्ट
बता दें कि बीते दिनों ही एक जिला अदालत ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को निर्देश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) के साथ साझा की जाए। रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहां पर मंदिर हुआ करता था।
इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई को सर्वे के दौरान कई ऐसे चिह्न मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के ऊपर कराया गया था। बता दें कि यह ज्ञानवापी परिसर प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है।
मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसे में वहां पूजा-पाठ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अदालत ने बुधवार को फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया।
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