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Gyanvapi case: हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, एएसआई सर्वेक्षण संबंधी याचिका खारिज

Gyanvapi complex: फैसला आने के बाद हिन्दू पक्ष ने कहा कि कोर्ट ने हमारी किसी भी दलील को नहीं सुना है। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Oct 25, 2024 19:20
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Gyanvapi Mosque

Gyanvapi complex: ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त एएसआई सर्वेक्षण के लिए दायर याचिका वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत में ये याचिका हिंदू पक्ष ने दायर की थी। कोर्ट के इस आदेश से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का अब नए सिरे से एएसआई सर्वे नहीं करवाया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा। बता दें वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर के कुछ हिस्से का एएसआई से सर्वे कराने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

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कोर्ट ने 18 पन्नों में दिया अपना फैसला

बता दें ज्ञानवापी केस में 33 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया है। वाराणसी की FTC कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई चल रही थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में यह बताया कि इस केस से जुड़े मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कोर्ट ने 18 पन्नों में अपना फैसला दिया है, अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि इस केस से जुड़े मामले पहले से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की जाती है।

हाई कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

वहीं, फैसला आने के बाद इस केस से जुड़े वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि कोर्ट ने हमारी किसी भी दलील को नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि वाराणसी कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए 18 अप्रैल 2021 के फैसले की भी अनदेखी की है। उनका कहना था कि हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा।

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Written By

Amit Kasana

First published on: Oct 25, 2024 07:02 PM

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