Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेस वे पर जीएसटी चोरी के मामले में राज्य जीएसटी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी पर 30.60 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना उस स्थिति में लगाया गया जब व्यापारी द्वारा गलत ई-वे बिल के जरिए माल को एक ट्रक से नवी मुंबई भेजा जा रहा था। जीएसटी का भुगतान महज 0.10 प्रतिशत किया गया था जबकि तय दर 18 प्रतिशत है।
कंट्रोल पैनल पाया गया
जीएसटी द्वारा यह कार्रवाई 31 जुलाई को जेवर टोल प्लाजा पर की गई जब एक ट्रक को रोका गया। जांच के दौरान ट्रक में करीब 85 लाख रुपये का कंट्रोल पैनल पाया गया, लेकिन चालक के पास जो ई-वे बिल था वह किसी अन्य वाहन से संबंधित निकला। इससे अधिकारियों को संदेह हुआ और तत्काल जांच के आदेश दिए गए।
जांच के बाद अब लगा जुर्माना
जांच में पता चला कि यह माल ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर से गुरुग्राम होते हुए नवी मुंबई के लिए भेजा जा रहा था। व्यापारी ने माल परिवहन के लिए गलत ई-वे बिल का इस्तेमाल किया। टैक्स चोरी की नियत से केवल 0.10 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया जबकि नियमों के तहत 18 प्रतिशत जीएसटी देय था।
जमा की राशि
जीएसटी के विशेष अनुसंधान शाखा के अपर आयुक्त ग्रेड दो विवेक आर्य ने बताया कि व्यापारी के खिलाफ पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई गई और दोष सिद्ध होने पर उस पर 30.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। राशि को व्यापारी ने जमा कर दिया है।
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