Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा में पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को सोसायटी के मेन गेट, सीढ़ियों, खेल मैदान के पास सहित सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिला सकेंगे। इसके साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने का समय भी निश्चित करना होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रविवार देर रात यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद डॉग लवर्स भी अब अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। उन्हें ग्रेनो अथॉरिटी के इस आदेश को हर हाल में मानना होगा। अगर डॉग लवर्स इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल अथॉरिटी के इस कदम से ग्रेटर नोएडा की सोसायटियों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है।
पुलिस कार्रवाई तक पहुंचा मामला
अथॉरिटी के आदेश के मुताबिक, आरडब्ल्यूए/एओए से सोसायटी परिसर में आवास कुत्तों की संख्या, खाना खिलाने के लिए चिन्हित स्थान करने सहित डिटेल रिपोर्ट एक माह के भीतर मांगी है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने और उसके स्थान को लेकर ग्रेटर नोएडा की सोसायटियों में रहने वाले लोगों के बीच आए दिन विवाद होते रहते हैं। कई बार पुलिस कार्रवाई तक भी मामला पहुंच चुका है।
पूर्व में भी जारी हुआ था आदेश
बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस मामले में पूर्व में 24 अप्रैल 2025 को भी आदेश किया था। इस मामले में अथॉरिटी के ओएसडी अभिषेक पाठक का कहना है कि सोसायटी के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। इसे देखते हुए विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोसायटी के अंदर आवास कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा।
अथॉरिटी ने आरडब्ल्यूए/एओए से मांगी रिपोर्ट
ओएसडी अभिषेक पाठक का कहना है कि आदेश में आरडब्ल्यूए/एओए को जरूरी दिशानिर्देश दिए गए हैं। उनसे कुत्तों की संख्या, फीडिंग पॉइंट्स सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने, नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम के साथ मेडिकल देखभाल की सविधा को बढ़ाया जाएगा।