Uttar Pradesh Ghaziabad News (जुनेद अख्तर) : गाजियाबाद नगर निगम ने शहर के करीब 10 लाख लोगों को राहत दी है। जीडीए मास्टर प्लान के तहत सड़कों के किनारे बने आवासीय भवनों पर पुरानी दर से ही हाउस टैक्स लेगा। जबकि इंडस्ट्री, व्यवसायिक और संस्थानों पर नई दर से टैक्स लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जीडीए जल्द ही इस पर काम शुरू करने वाला है।
इंडस्ट्री, व्यवसायिक और संस्थानों पर नई दर से टैक्स
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत बनी सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से गृहकर लगाने का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद निगम ने आवासीय इंडस्ट्री, व्यवसायिक और संस्थानों पर नई दर से टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन कर निर्धारण के वक्त यह दुविधा हो रही है कि नई संपत्ति पर टैक्स डेढ़ गुना ज्यादा या मास्टर प्लान के तहत बनी सड़कों के हिसाब से वसूला जाए। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कार्यकारिणी बैठक में पार्षदों ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी सदस्यों की बात सुनने के बाद बताया कि मास्टर प्लान के तहत अब इंडस्ट्री, व्यवसायिक और संस्थानों पर ही नई दर से टैक्स लगाया जाएगा। इससे आवासीय भवनों को बाहर कर दिया है।
332 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली हुई
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि इस साल अभी तक 332 करोड़ रुपये की हाउस टैक्स वसूली हुई है। पिछले साल 294 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली हुई थी। टैक्स विभाग की टीम ने अच्छा काम किया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि 31 मार्च तक काफी टैक्स आना है। उन्होंने बताया नई संपत्ति पर कर निर्धारण तेजी से किया जा रहा है।
20 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि कार्यकारिणी सदस्यों को बताया कि अगले वित्त वर्ष में समय से हाउस टैक्स जमा करने पर करदाताओं को 20 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट का लाभ एक अप्रैल से 31 जुलाई तक रहेगा। एक अगस्त से 30 सितंबर तक 10 फीसदी छूट का लाभ दिया जाएगा। एक अक्तूबर से एक नवंबर तक पांच फीसदी छूट का लाभ करदाताओं को दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी छूट का लाभ मिलेगा।