---विज्ञापन---

उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान डबल मर्डर में दोषी करार, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Chhote Singh Chauhan: उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को 31 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया है। उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में 11 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Pushpendra Sharma Updated: Sep 8, 2025 23:04
EX MLA Chhote Singh Chauhan
पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान।

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता छोटे सिंह चौहान 31 साल पुराने डबल मर्डर मामले में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। घटना 30 मई 1994 की है। चुर्खी थाना क्षेत्र के विनौरा वेद गांव निवासी रामकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामकुमार के अनुसार, वह अपने भाइयों राजकुमार उर्फ राजा भैया और अन्य परिजनों के साथ बरामदे में बैठा था। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले रुद्रपाल सिंह गुर्जर, करन सिंह उर्फ कल्ले और कई लोग हथियारों से लैस होकर आए।

बसपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं छोटे सिंह चौहान

इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें राजकुमार और जगदीश शरण की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। इस मामले में छोटे सिंह चौहान आरोपी बनाए गए थे। बता दें कि छोटे सिंह चौहान 2007-2012 तक बसपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वह वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। डबल मर्डर मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया। अपर सत्र न्यायालय/ईसी एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया।

---विज्ञापन---

ये भी पढ़ें: UP: विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

11 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

कोर्ट ने माफी याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस मामले में 11 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने विवेचना में छोटे सिंह चौहान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले छोटे सिंह चौहान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में वह 2007 में बसपा से कालपी विधायक बने।

---विज्ञापन---

ये भी पढ़ें: Greater Noida News: पत्नी को वीडियो काॅल करके करता था परेशान, पति ने खौफनाक घटना को दिया अंजाम

कोर्ट ने किया था राज्यपाल का आदेश निरस्त

उन्हें इस बीच कोर्ट से जमानत मिल गई थी। राज्यपाल ने केस वापस लेने का भी आदेश दिया था। हालांकि वादी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जहां से राज्यपाल का आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही मुकदमे की सुनवाई का भी निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही उरई में सुनवाई शुरू की गई। सोमवार को न्यायाधीश भारतेंदु ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया।

First published on: Sep 08, 2025 10:40 PM

संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.