Minor rape case BJP MLA Ramdular Gond sentenced: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक किशोरी से रेप के मामले में सजा सुना दी है। कोर्ट ने रामदुलार गोंड को 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माने की रकम पीड़िता को मिलेगी। दरअसल, म्योरपुर थाने में नवंबर 2014 में यह केस दर्ज हुआ था और 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया है।
जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश
सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया है। इस दौरान आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज एहसानुल्लाह खान ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जाना तय माना जा रहा है। फैसले को लेकर विधायक के वकील ने कहा है कि वह इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
आपको बता दें कि 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक किशोरी से रेप के मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। वहीं, मंगलवार को सुनवाई के बाद जस्टिस एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 4 नवंबर 2014 को नौ साल पहले एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में तहरीर देते हुए यह आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। वहीं, इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उस समय रामदुलार गोंड प्रधानपति थे और वर्तमान में वह दुद्धी विधायक हैं।