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खाने में थूका तो खैर नहीं! सरकार सख्त, आने वाला है खाद्य सुरक्षा पर ये नया कानून

Anti spitting ordinance: बैठक में ये तय किया गया कि इस विषय पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर और खान पान से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए स्पष्ट कानून तैयार किए जाने की जरूरत है।

Anti spitting ordinance: खान-पान की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना, थूकना या कुछ भी गंदी चीज मिलना अब कानून में संज्ञेय अपराध होगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नया कानून लेकर आने वाली है। इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल बैठक की है।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस बैठक में यह माना कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए इस विषय पर एक कठोर कानून जरूरी है। बैठक में सीएम ने ये जोर देकर कहा कि हर उपभोक्ता को अधिकार है कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता तथा सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके।

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अधिकारी करें सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिए और अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन पर कारावास भेजने और जुर्माना लगाने की सलाह दी है। बैठक में हाल के दिनों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

नया कानून बने जिसमें स्पष्ट निर्देश हों

बैठक में ये तय किया गया कि इस विषय पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर और खान पान से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए स्पष्ट कानून तैयार किए जाने की जरूरत है। अपनी पहचान छुपा कर असामाजिक तत्वों को खान-पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में मिलावट करने वाले लोगों के लिए कठोर कारावास और जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसे लेकर एक नया कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया जाए।

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First published on: Oct 15, 2024 10:04 PM

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Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

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