उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होने वाला दामाद अपनी ही सास को भगाकर ले गया था। मामले को लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों का सुराग नहीं लगा है। पुलिस की 3 टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही हैं। दोनों अपने साथ लाखों रुपये कैश और जेवर भी ले गए हैं। पुलिस का दावा है कि दोनों को जल्द दबोच लिया जाएगा। इस केस के बाद लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठा है कि क्या ससुर की संपत्ति में दामाद का हक होता है, क्या वह दावा कर सकता है? क्या कानून उसे उत्तराधिकारी बनाने की इजाजत देता है? अलीगढ़ में फरार हुए सास-दामाद हिंदू हैं, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार कानून के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
धर्म के आधार पर तय होता है कानून
भारत में प्रॉपर्टी का अधिकार और उत्तराधिकार सिर्फ धर्म के आधार पर तय होता है। सभी धर्मों के लिए कानून समान नहीं हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) 1956 के तहत क्लास वन उत्तराधिकारी में पत्नी (विधवा), बेटा, बेटी, मां, मृत बेटे की पत्नी और उसके बच्चे (पोते-पोतियां) उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अगर कोई क्लास वन उत्तराधिकारी नहीं बचा है तो क्लास टू के लोग दावा कर सकते हैं। क्लास 2 में पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा और चाची दावा कर सकते हैं।
अलीगढ़ में सास को भगाने वाले दामाद ने ससुर से कहा, “अब यह मेरी है”
◆ ससुर ने बताया : “दामाद ने कहा वह तुम्हारे साथ 20 साल रही, अब वह मेरे साथ रहेगी”#Aligarh | #UttarPradesh | Aligarh | Uttar Pradesh pic.twitter.com/TU4U64LKOo
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जानें केरल हाई कोर्ट का फैसला
एक मामले में केरल हाई कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। न्यायालय ने कहा था कि ससुर की संपत्ति पर दामाद का हक नहीं होता। भले ही वह घर बनाने में योगदान दे चुका हो। बेटी के पति को घर में रहने आदि की परमिशन तभी तक होती है, जब तक ससुर चाहे। दामाद कतई दावा नहीं कर सकता कि वह शादी के बाद पत्नी के पिता की संपत्ति में अधिकार रखता है, न ही वह उनके घर का सदस्य बन सकता है। केरल हाई कोर्ट के डिसीजन और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से क्लीयर होता है कि ससुर की संपत्ति में दामाद का हिस्सा नहीं होता और न ही वह ऐसा कोई दावा कर सकता।
Son-in-law does not have any legal right over father-in-law’s property: Kerala High Court
report by @GitiPratap #Kerala #HighCourt
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— Bar and Bench (@barandbench) October 4, 2021
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