राजस्थान के उदयपुर की एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-1 ने नौ साल पुराने बहुचर्चित मैंड्रेक्स नशीली दवा तस्करी मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने 6 आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी, जबकि एक अन्य आरोपी अतुल म्हात्रे को उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। बता दें कि इस केस में एक अन्य आरोपी सुभाष दुदानी की मृत्यु हो चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि यह नशीली खेप इंडोनेशिया तक पहुंचाई जा रही थी।
24 हजार किलो मैंड्रेक्स केस में कोर्ट ने सुनाई सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि नवंबर 2016 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दिल्ली की टीम ने प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 24 हजार किलो मैंड्रेक्स नामक नशीली दवा जब्त की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी गई थी।
एक अन्य आरोपी सुभाष दुदानी की हो चुकी मृत्यु
इस मामले में रवि दुदानी और परमेश्वर दुदानी शुरुआत से ही जेल में बंद हैं, जबकि अनिल मलकानी, संजय आर पटेल, निर्मल दुदानी, गुंजन दुदानी और अतुल म्हात्रे जमानत पर बाहर थे, जिन्हें अब न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। इस केस के एक अन्य आरोपी सुभाष दुदानी की मृत्यु हो चुकी है।
इंडोनेशिया तक पहुंचाई जा रही थी नशीली दवाएं
बता दें कि एडीजे कोर्ट परिसर में सजा के दौरान अधिवक्ताओं और जनसामान्य की भीड़ जुटी रही। यह मामला राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवा जब्ती के रूप में दर्ज है। वहीं, जांच में यह भी सामने आया कि यह नशीली खेप इंडोनेशिया तक पहुंचाई जा रही थी।