Student Union Elections News: राजस्थान हाई कोर्ट में एक बार फिर से प्रदेश के छात्रसंघ चुनाव को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में छात्रसंघ चुनाव करवाने की मांग के साथ सरकार द्वारा इस चुनाव पर लगाई रोक को भी रद्द करने की मांग की गई है।
सरकार के फैसले को रद्द करें कोर्ट: छात्र
कोर्ट में ये याचिका एक छात्र ने दायर की है, जिसका नाम जयराव बताया जा रहा है। छात्र ने याचिका में कहा कि छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है। छात्र ने लिंगदोह समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि छात्रसंघ के चुनाव हर साल होने चाहिए और हमारे इस अधिकार का हनन नहीं किया ज सकता है। चुनाव पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक गलत है। कोर्ट से हमारी मांग है कि सरकार के इस फैसल को रद्द करें।
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कोर्ट ने खारिच की थी याचिका
बता दें कि कोर्ट ने 19 अगस्त को एडवोकेट शांतनु पारिक की याचिका को खारिच कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शांतनु ना तो छात्रसंघ चुनाव लड़ रहे है और ना ही छात्र है। इस तरफ कोर्ट का समय खराब करने को लेकर याचिकाकर्ता पर कोस्ट लगाया जा रहा था। इस पर एडवोकेट शांतनु ने अपनी याचिका वापस ले ली।
यह है मामला
मालूम हो कि, राज्य में 12 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी। जिसमें प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति शामिल हुए। इस बैठक में नई शिक्षा नीति-2020 लागू करने से लेकर छात्रसंघ चुनाव तक के मुद्दे पर चर्चा की गई। चर्चा का निर्णाय ये निकला कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन और रिडल्ट के चलते इस साल छात्रसंघ का चुनाव नहीं करवाया जाएगा।