पंजाब के शिक्षा मंत्री को High Court का नोटिस; बताना होगा-क्यों नहीं किया Salary देने के आदेश का पालन
Edited By News24 हिंदी

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Punjab and Haryana High Court, चंडीगढ़: पंजाब के शिक्षा मंत्री (Education Minister Punjab) हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलबी की है। मामला संगरूर जिले के लहरागागा स्थित बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश का पालन नहीं होने का है। इतना ही इस मामले में याचक पक्ष का आरोप है कि उन पर अपना वेतन छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
दरअसल, रूपनगर जिले के विधानसभा हलका श्री आनंदपुर साहिब के विधायक एवं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस संगरूर जिले के लहरागागा स्थित बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पदेन अध्यक्ष हैं। वह इस संस्थान की तमाम बैठकों में शामिल होते हैं और स्टाफ की बैठक बुला रहे हैं और ऐसी बैठकों के दौरान प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ निदेशक तकनीकी शिक्षा भी शामिल होते हैं।
जहां तक बैंस को नोटिस जारी किए जाने की वजह की बात है, इस संस्थान के कुछ कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में वेतन के भुगतान का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा।
अब इस मामले में अजीत कुमार और अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने वेतन न मिलने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उठाया था। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था एक महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक आदेश का पालन नहीं हुआ। उल्टा उन पर वेतन छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव प्रियांक भारती और अन्य को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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