Thane Rape Case: मुम्बई के ठाणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक पीड़ित महिला को शादी का वादा करके उसे होटल और लॉज में बुलाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया और साथ ही सिंगापुर में रहने वाले इस शख्स ने महिला की अश्लील वीडियो भी बनाई। इस शख्स से पीड़ित महिला की मुलाकात एक वैवाहिक साइट पर हुई थी।
⚡️ A 33-year-old woman from Navi Mumbai was repeatedly raped by a man she met on a matrimonial site. The accused, based in Singapore, allegedly raped her multiple times between December 2020 and March 2023 in various locations. He also took… https://t.co/c9zyqWnSFu pic.twitter.com/7FCkKmS8sX
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मामला दर्ज
पीड़िता 33 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर, महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने धारा 376(2)(N) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि सिंगापुर में रहने वाले आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिसंबर 2020 और मार्च 2023 के बीच नवी मुंबई, मुंबई और सिंगापुर के लॉज और होटलों में आरोपी द्वारा कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया।
वैवाहिक साइट पर हुई मुलाकात
अधिकारी ने कहा कि महिला की पहचान आरोपी से एक वैवाहिक साइट पर हुई और उसने उससे शादी करने का वादा करके अलग-अलग स्थानों पर कथित तौर पर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। इस दौरान आरोपी ने महिला की तस्वीरें भी खींचीं और आपत्तिजनक वीडियो भी शूट किया। अधिकारी ने बताया कि मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे की जांच जारी है।
मोबाइल चैट एप्लिकेशन से हुई दोस्ती
इस बीच, एक अन्य मामले में, महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने एक 25 साल के व्यक्ति के खिलाफ एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और धमकी देने का मामला दर्ज किया है, जिससे उसने मोबाइल चैट एप्लिकेशन के माध्यम से दोस्ती की थी।
दरअसल, महाराष्ट्र के बीड जिले के आरोपी ने 23 वर्षीय महिला से मिलने का प्रस्ताव रखने से पहले उससे चैट करके उसका विश्वास हासिल किया। इसके बाद पनवेल में रहने वाली महिला को नासिक और बीड में अपने घर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरन शादी की और मारपीट करता रहा, इसके बाद में उनकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। नवी मुंबई पुलिस ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504 सहित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।