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किसी भी लड़की को रेप के फर्जी आरोप नहीं लगाने चाहिएं, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा?

Mumbai Special Pocso Court Judgement: एक रेप केस में फैसला सुनाते लड़की द्वारा रेप के आरोप लगाने और गवाही देने के मुद्दे पर कोर्ट ने कई टिप्पणियां की, पढ़िए आखिर जज ने क्या कहा?

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Oct 20, 2023 14:57
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Mumbai Special Pocso Court Judgement: किसी भी लड़की को रेप के फर्जी आरोप नहीं लगाने चाहिएं। यह उसके खुद के भविष्य और उस शख्स के लिए ठीक नहीं रहता, जिस पर आरोप लगाए गए। यह बात विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कही। कोर्टने कहा कि कोई भी लड़की रेप का झूठा आरोप नहीं लगाएगा। अगर उसका आरोप झूठा साबित हुआ तो उसे तिरस्कार झेलना पड़ेगा। उस शख्स की भी बदनामी होगी, जिस पर आरोप लगे। लड़की को शादी करने में दिक्कत आ सकती है। युवक का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आरोप लगाने चाहिएं।

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झूठे आरोप लगाने से परिवार को दिक्कतें होंगी

बता दें कि मुंबई की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने साल 2021 के एक केस में फैसला सुनाया। 16 साल की नाबालिग लड़की के यौन शोषण के दोषी युवक को 10 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश SM ताकलीकर ने फैसला सुनाया और कहा कि कोई भी लड़की रेप का झूठा आरोप नहीं लगाती। पीड़िता के लिए झूठी गवाही देने का कोई कारण भी नहीं होता है। अगर वह ऐसा करती है कि उसके परिवार को उसके लिए लड़का तलाशने में परेशानी हो सकती है। उसके परिवार को भी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार का समाज में बहिष्कार भी हो सकता है।

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मेडिकल रिपोर्ट ने की यौन शोषण की पुष्टि

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि लड़की के पास झूठी गवाही देने भी कोई खास कारण नहीं होता। आरोपी पीड़िता के पड़ोस में रहता था और उसका काफी अच्छा दोस्त था। पीड़िता की आरोपी से दुश्मनी भी नहीं थी। फिर भी वह उस पर रेप के आरोप लगा रही है। उसके खिलाफ गवाही दे रही है। इसलिए आरोप सही लगते हैं। बेशक मान लिया जाए कि युवक और लड़की के बीच प्रेम संबंध हैं तो क्या युवक को उसका यौन शोषण करने का अधिकार मिल जाता है? लड़की की मेडिकल रिपोर्ट से भी साबित होता है कि उसका यौन शोषण हुआ। इसलिए युवक को मामले में दोषी करार देकर सजा सुनाई जाती है।

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दादी घर गई थी, रास्ते से गायब हुई लड़की

बता दें कि केस में युवक को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम से मुआवजे के तौर पर लड़की को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। पुलिस केस के मुताबिक, घटना 10-11 मई 2021 की आधी रात की है। लड़की अपनी दादी के घर सोने गई थी। दादी पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन रास्ते में ही वह गायब हो गई। जब काफी देर तक लड़की दादी के घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। रातभर उसका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सुबह लड़की रोती बिलखती घर आई और परिजनों को घटना के बारे में बताया। परिवार ने पुलिस को शिकायत दी।

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Written By

Khushbu Goyal

First published on: Oct 20, 2023 02:45 PM

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