हिंदी न्यूज़/मुंबई/'दादा ने हमारे प्राइवेट पार्ट को छुआ...' दिल दहलाती है बदलापुर की बच्चियों की आपबीती, ऐसे खुला पूरा केस
मुंबई
‘दादा ने हमारे प्राइवेट पार्ट को छुआ…’ दिल दहलाती है बदलापुर की बच्चियों की आपबीती, ऐसे खुला पूरा केस
Badlapur Girls Sexual Assault Case: महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने एक बार फिर देश के मानस को झकझोर दिया है। कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर जनता का आक्रोश शांत भी नहीं हुआ था कि बदलापुर की घटना ने दिल दहला दिया है।
बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के केस को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई।
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Badlapur Girls Sexual Assault Case: महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर स्थित किंडरगार्टन में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न की कहानी दिल दहलाने वाली है। मामले में एक बच्ची के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत से पता चलता है कि किंडरगार्टन की बच्चियों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार हुआ है।
एफआईआर के मुताबिक घटना 13 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे के बीच की है। पीड़ित बच्चियों में से एक के परिजनों को 13 अगस्त के दिन ही शक हुआ, जब उन्होंने दूसरी बच्चियों के परिजनों से बात की, जिन्होंने बताया था कि वे पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने जा रहे हैं।
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इसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने का फैसला किया। एफआईआर के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची का हाइमन फटा हुआ था। शिकायत के मुताबिक बच्ची डरी हुई थी और उसने परिजनों को बताया कि स्कूल के दादा (महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहते हैं) ने उनके कपड़े उतारे और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ था।
आरोपी की पहचान अक्षय शिंदे के रूप में की गई है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) (12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप), 74 (शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न से जुड़ा अपराध) और 76 (कपड़े उतारने के इरादे से किया गया हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Badlapur Girls Sexual Assault Case: महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर स्थित किंडरगार्टन में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न की कहानी दिल दहलाने वाली है। मामले में एक बच्ची के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत से पता चलता है कि किंडरगार्टन की बच्चियों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार हुआ है।
एफआईआर के मुताबिक घटना 13 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे के बीच की है। पीड़ित बच्चियों में से एक के परिजनों को 13 अगस्त के दिन ही शक हुआ, जब उन्होंने दूसरी बच्चियों के परिजनों से बात की, जिन्होंने बताया था कि वे पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने जा रहे हैं।
इसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने का फैसला किया। एफआईआर के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची का हाइमन फटा हुआ था। शिकायत के मुताबिक बच्ची डरी हुई थी और उसने परिजनों को बताया कि स्कूल के दादा (महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहते हैं) ने उनके कपड़े उतारे और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ था।
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पुलिस ने 12 घंटे बाद दर्ज की FIR
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिजनों ने पुलिस को 16 अगस्त को मामले की जानकारी दी। हालांकि उनका आरोप था कि पुलिस ने 12 घंटे बाद रात के 9 बजे के करीब मामले में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी स्कूल में अटेंडेट के तौर पर काम करता था और उसी ने बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया है।
आरोपी की पहचान अक्षय शिंदे के रूप में की गई है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) (12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप), 74 (शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न से जुड़ा अपराध) और 76 (कपड़े उतारने के इरादे से किया गया हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।